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GST in Hindi (Goods and Services Tax.) |
GST in Hindi (Goods and Services Tax.): जीएसटी क्या है और यह क्यों जरूरी है? Sarkarinawb.in
GST का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स (Goods and Services Tax.)। यह घरेलू स्तर पर उपभोग के लिए बेची जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाने वाल टैक्स है। इस टैक्स को अंतिम कीमत में शामिल किया जाता है और बिक्री के समय उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान किया जाता है तथा विक्रेता द्वारा सरकार को दिया जाता है। साथ ही GST (Goods and Services Tax.) से जुड़े सवाल प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे लिए जाते हैं, क्योंकि यह करंट अफेयर्स का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य मनुष्य की समझ को विस्तार करना है। UPSC में प्री और मेंस एग्जाम के अलावा इंटरव्यू का भी महत्वपूर्ण रोल है, इसलिए कैंडिडेट्स को रोजाना हो रहीं आसपास और देश-दुनिया की घटनाओं को समझना होगा।
जीएसटी (Goods and Services Tax.) क्या है?
(Goods and Services Tax.) का मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। हिंदी में इसे माल एवं सेवा कर कहा जाता है। जीएसटी को वस्तुओं की खरीदारी और सेवाओं का उपयोग करने के लिए देना होता है। 2017 से पहले कई तरह के टैक्स चलन में थे। टैक्स (Goods and Services Tax.) के नाम से लागू हो गया है। जीएसटी को 1 जुलाई 2017 से इसे इंडिया के सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटेरीज में लागू कर दिया है।
GST in Hindi (Goods and Services Tax.) महत्वपूर्ण क्यों है?
भारत में टैक्स संरचना में बदलाव की जरूरत बताते हुए केंद्र सरकार की ओर से जीएसटी को लागू किया गया है। GST in Hindi (Goods and Services Tax.) महत्वपूर्ण क्यों है के बारे में यहां बताया बताया गया है :
- GST के आने से पहले के सभी कर का चलन खत्म किया गया।
- GST में 2 कर शामिल हैं- प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर।
- पहले राज्यों और केंद्र सरकार के कर अलग-अलग थे, लेकिन जीएसटी के आने के बाद एक ही कर है।
- GST के लागू होने से इंडिया में एक ही प्रकार का अप्रत्यक्ष कर लगेगा।
- GST सभी व्यवसायों और व्यक्तियों पर लागू होगा।
- GST ने विभिन्न कर लाइनों को एकीकृत किया है।
- GST करों के बोझ को कम करता है और कर भुगतान का अनुपालन सुनिश्चित करता है।
- GST व्यापार करने में आसानी में मदद करता है।
इस तरह वसूल लिया जाता है? GST in Hindi (Goods and Services Tax.)
GST in Hindi (Goods and Services Tax.) जानने के साथ ही यह समझना भी जरूरी है कि GST कैसे वसूल किया जाता है और इसमें 4 प्वाइंट्स शामिल हैंः
- CGST- सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (Central Goods and Service Tax)
- SGST- स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (State Goods and Service Tax)
- UTGST/UGST- यूनियन टेरेटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (Union Territory Goods and Service Tax)
- IGST- इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (Integrated Goods and Service Tax).
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